राजनांदगांव

11 बकायेदारों ने कर के रूप में जमा किए 10 लाख
31-Dec-2020 5:38 PM
11 बकायेदारों ने कर के रूप  में जमा किए 10 लाख

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 31 दिसंबर।
नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक द्वारा लंबे समय से करों का भुगतान नहीं करने वाले लगभग 50 हजार रुपए से उपर के बड़े बकायादारों को पूर्व में अनेक बार नोटिस दिया गया। नोटिस उपरांत भी बकायेदारों द्वारा राशि जमा नहीं की गयी, जिस पर वसूली हेतु कड़े कदम उठाते कलेक्टर को सूची प्रेषित किया। कलेक्टर द्वारा उक्त बकायेदारों को आरसीसी (राजस्व वसूली पत्र) जारी करने तहसीलदार को पत्र प्रेषित किया गया। निगम एवं तहसीलदार द्वारा दिए गए राजस्व वसूली पत्र से 11 बकायेदारों द्वारा राजस्व कर की राशि निगम कोष में जमा की गयी। उन्होंने शेष बकायादारों से राजस्व कर की राशि वसूली करने के साथ-साथ वित्तीय वर्ष की समाप्ति को देखते राजस्व वसूली मेें तेजी लाने उपायुक्त सुदेश कुमार सिंह एवं राजस्व अधिकारी नारायण साहू को निर्देशित किए हैं।

इस संबंध में उपायुक्त सुदेश कुमार सिंह ने बताया कि वार्ड नं. 14 के नीरज कुमार पटेल आ. देवेन्द्र पटेल द्वारा 151786, ओमानंद ट्रेडिंग कम्पनी प्रे. केतन भाई द्वारा 45352 रुपए कुल 197138 रुपए तथा वार्ड नं. 30 के ओमानंद ट्रेडिंग कम्पनी प्रे. केतन भाई पटेल द्वारा 86356, निलेश भाई द्वारा 86356, अजय कुमार/एम.पिपलापुरे सागर भवन द्वारा 136977, नीरज कुमार/डी.पटेल सागर भवन द्वारा 138175, हंसाबेन/स्व.  हरिलाल पटेल द्वारा 46775, बसंत कुमर पटेल/  शिवगण भाई द्वारा 58170, गोपाल पटेल/ शिवगण भाई पटेल द्वारा 43391, यशंवत कुमार पटेल/शिवगण भाई द्वारा 51966, हिम्मत पटेल/ शिवगण भाई पटेल द्वारा 42843, पूजा पटेल ध.प. बसंत कुमार पटेल द्वारा 104961, शिवगण भाई आ. नारायण भाई द्वारा 51206 रुपए कुल 847176 रुपए, इस  प्रकार कुल 10,44,314 रुपए निगम में संपत्तिकर की राशि का भुगतान किया गया।

आयुक्त श्री कौशिक ने कड़े निर्देश दिए कि शेष बकायेदारों द्वारा राशि जमा नहीं करने की स्थिति में छग नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 में वर्णित प्रावधानानुसार सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। बकाया राशि जमा नहीं करने की स्थिति में उत्पन्न क्षति तथा संपूर्ण हर्जे-खर्चे के लिए संबंधित भवन भूमि स्वामी एवं किरायेदार स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे तथा संबंधितों की सम्पत्ति कुर्की की भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने असुविधा से बचने के लिए उपरोक्त बकाया कर एवं किराए की राशि का भुगतान नियत समय सीमा में अनिवार्य रूप से जमा करने की अपील की है।
 

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