बलौदा बाजार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 28 अप्रैल। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य शासन द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ महिला कोष ऋण योजनांतर्गत 16 महिला स्वसहायता समूहों एवं सक्षम योजनांतर्गत 8 विधवा एवं परित्यक्त महिला हितग्राहियों के आवेदनों पर परीक्षण उपरान्त 31 लाख 20 हजार रूपये की ऋण स्वीकृति प्रदान की गई है।
स्व सहायता समूह को आत्मनिर्भर एवं उनके व्यवसाय को गति देने एवं विस्तार करने के उद्देश्य से राशि ऋण स्वीकृत की गई है तथा महिला हितग्राहियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शासन के महत्वकांक्षी योजना ‘‘सक्षम‘‘ अंतर्गत 08 विधवा/परित्यक्त महिला हितग्राहियों को बुटिक एवं सिलाई, पापड़, साबुनदाना, मुरूकु, बिजौरी, किराना दुकान, टिफिन सेंटर, निरमा पाउडर, फैंसी स्टोर्स, सब्जी भाजी उत्पादन कार्य एवं अन्य कार्यो हेतु राशि स्वीकृत की गई है।
लाभान्वित स्व-सहायता समूहों में अटल स्वसहायता समूह दुलदुला 1 लाख रूपए,नारायण स्वसहायता समूह, खैरताल 1 लाख रूपए, राजीव लोचन स्वसहायता समूह, कोलियारी 1 लाख 50 हजार रूपए, जय महाकाल स्वसहायता समूह, कोलियारी 1 लाख 50 हजार रूपए, यमूना स्वसहायता समूह, दशरमा 1 लाख रूपए, संगम महिला स्वसहायता समूह, पनगांव 2 लाख 10 हजार रूपए, राधाकृष्ण स्वसहायता समूह, सेमराडीह 1 लाख रूपए, सखी सहेली स्वसहायता समूह, दशरमा 2 लाख रूपए, जय गायत्री मां महिला स्वसहायता समूह, रीवाडीह 1 लाख 50 हजार रूपए, जय चितावर मां महिला स्वसहायता समूह, जारा 1 लाख रूपए, जागृति महिला स्वसहायता समूह, रीवाडीह 1 लाख रूपए, जानकी माता महिला स्वसहायता समूह, अछोली 1 लाख रूपए, या ख्वाजा महिला स्वसहायता समूह नगर पंचायत पलारी 1 लाख 50 हजार रूपए, नव दुर्गा महिला स्वसहायता समूह, गितकेरा 1 लाख 50 हजार रूपए, सावित्री देवी फुले महिला स्वसहायता समूह, बलौदी 1 लाख 50 हजार रूपए, इंदिरा महिला स्वसहायता समूह नगर पंचायत पलारी 1 लाख 50 हजार रूपए राशि स्वीकृति की गई है। साथ ही सक्षम योजनांतर्गत लवन निवासी गोमती साहूू 1 लाख 20 हजार रूपए सिरसाही से रमशीला बाई कुर्रे 1 लाख 20 हजार रूपए, अमेरा से पिंकी रात्रे 1 लाख 20 हजार रूपए, ईश्वरी बाई टण्डन 1 लाख 20 हजार रूपए, रसौटा से किरण गहिरवार 1 लाख 20 हजार रूपए, खैरा से भुुनेश्वरी बाई नवरंगे 1 लाख 20 हजार रूपए एवं धमनी से जमुना बाई गोड़ को 1 लाख 20 हजार रूपए राशि स्वीकृति प्रदान की गई है।शासन द्वारा योजनांतर्गत 3 प्रतिशत साधारण ब्याज पर ऋण दी जायेगी तथा इसे समूहों द्वारा 24 से 36 मासिक किश्तों व सक्षम योजनांतर्गत महिला हितग्राहियों द्वारा 60 किश्तो में राशि वापस किया जायेगा।