‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 25 मार्च। फोन पर संपर्क और दोस्ती व प्रेम संबंध के चलते शादी का प्रलोभन देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाने मामले में पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थिया ने 18 मार्च 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि मासूल निवासी गजेन्द्र सिंह मरकाम 30 साल द्वारा शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करता था। माह नवंबर 2023 में उसकी मुलाकात गजेन्द्र सिंह मरकाम से फोन के माध्यम से संपर्क हुआ था। जिससे बातचीत के दौरान दोनों का एक-दूसरे से दोस्ती हो गया और फिर दोनों में प्रेम हो गया।
गजेन्द्र ने शादी का प्रलोभन देकर 31 दिसंबर 2023 को प्रार्थिया के बर्थ-डे में ग्राम कोंडे में मिलने बुलाया तो प्रार्थिया उससे मिलने स्कूटी में गई। आरोपी गजेन्द्र अपने कार में आया और प्रार्थिया को कोरलवंड बीच जंगल ले जाकर शारीरिक संबंध बनाया। गजेन्द्र प्रार्थिया को शादी का प्रलोभन देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाता था। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर धारा 64(2) (म) 69, 351(2) बीएनएस का अपराध घटित करना पए जाने से थाना मोहला के अपराध क्रमाक 21/2025 अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मामला गंभीर होने से मोहला एसपी वायपी सिंह के निर्देशन में एएसपी पीताम्बर पटेल, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अंबागढ़ चौकी ताजेश्वर दीवान के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी मोहला निरीक्षक कपिलदेव चंद्रा के नेतृत्व में आरोपी की पतासाजी हेतु टीम गठित कर 24 मार्च को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा गया।