रायपुर

संपत्ति कर में लग रहे ब्याज से छूट की मांग- ठाकुर
20-Mar-2025 5:41 PM
 संपत्ति कर में लग रहे ब्याज से छूट की मांग- ठाकुर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 मार्च। छत्तीसगढ़ आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिंह ठाकुर ने रायपुर नगर निगम की एमआईसी की पहली बैठक में महापौर एवं सदस्यों से मांग की है कि जनहित में संपत्ति कर पर लग रहे ब्याज से छूट देने का प्रस्ताव अनिवार्य रूप से लाया जाए।

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण हर वर्ग की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई थी, विशेष रूप से मध्यम और निम्न वर्ग की, जिससे वे समय पर संपत्ति कर जमा नहीं कर पाए। अब नगर निगम रायपुर 2020-21 से लंबित कर पर भारी ब्याज वसूल रहा है, जो मूल कर से भी अधिक हो गया है। यह स्थिति आम नागरिकों के लिए असहनीय हो गई है और वे संपत्ति कर जमा करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं।

हरियाणा का उदाहरण व मेयर से मांग

संजय सिंह ठाकुर ने बताया की कोरोना महामारी के प्रभाव को देखते हुए, हरियाणा सरकार ने संपत्ति करदाताओं को राहत देने के लिए मार्च 2024 में 31 मार्च 2023 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज पर 100 फीसदी छूट और मूल राशि पर 15 फीसदी की छूट प्रदान की थी। शासन का यह निर्णय लाखों करदाताओं के लिए राहतकारी साबित हुआ और इससे सरकार की राजस्व वसूली में भी बेहिसाब बढ़ोतरी हुई।

ठाकुर ने कहा कि रायपुर नगर निगम भी इसी तरह की ब्याज माफी योजना लागू करता है, तो करदाता राहत महसूस करेंगे और संपत्ति कर जमा करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इससे नगर निगम की राजस्व वसूली में भी वृद्धि होगी और उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि  पहली एमआईसी बैठक में राजधानीवासियों को यह बड़ी राहत जरूर मिलेगी।

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