भूमि स्वामी ने अवैध नामांतरण किए जाने की शिकायत
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 17 मार्च। न बंटवारा और न ही बेचा या दान किया, फिर भी जमीन का नामांतरण हो गया। इसकी जानकारी मिलने पर भूमि स्वामी ने अवैध नामांतरण किए जाने शिकायत की है। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर त्रुटि सुधार करने मांग की है।
सौंपे गए ज्ञापन में भूमि स्वामी तेजराम बन्छोर ने बताया है कि कुरुद ह.प.न. 50 भिलाई में उनके द्वारा द्वारा वर्ष 2004 में सब कुमार देवांगन / खुमान देवांगन से खसरा नं. 1282 रकबा 0.05 हे. (125 डिसमिल) क्रय किया गया था जो भू राजस्व अभिलेख में दर्ज है किन्तु बैंक के कार्य हेतु बी-1 नकल के लिये वे पटवारी कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके खसरे का नामांतरण कर दिया गया है जबकि उनके द्वारा न ही जमीन का कोई हिस्सा बेचा गया, न ही दान दिया गया है और न ही बटवारा किया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि किस आधार पर उनकी जमीन का नामांतरण किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर किया गया। उन्होंने बताया कि पटवारी को पूछे जाने पर उन्होंने राजस्व न्यायालय के आदेश पर होना बताया। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह कैसे सभंव है कि बिना उनकी जानकारी के बिना किसी मौका परीक्षण उनकी जमीन का नामांतरण कर दिया जाए। आज वर्तमान समय में उनका रकबा 0.022 हे. (5.5 डिसमिल) हो गया और शेष रकबा 0.028 हे. (7 डिसमिल) किसी अन्य के नाम पर दर्ज कर दिया गया है। जबकि वे अपने पूरे रकबे (12.5 डिसमिल) में काबिज है। उनका कहना है राजस्व अभिलेख में रकबा कम किया जाना अनुचित है। उनके खसरे में जो भी अवैध नामांतरण किया गया है, उस त्रुटि को सुधार कर उनके खसरे को पहले की भांति 0.05 हे. (12.5 डिसमिल) किया जाए।