‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 9 फरवरी। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए बस समेत अन्य वाहनों का अधिग्रहण किया जाएगा। इन वाहनों का उपयोग मतदान दलों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने, वापस लाने सहित अन्य चुनावी कामों में किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता गांधी ने चुनाव संबंधी वाहन अधिग्रहण के लिए निर्देश जारी किया है। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए चुनाव कार्यों के लिए आवश्यक वाहनों का अधिग्रहण किया जाना है।
साथ ही वाहन स्वामियों को सूचित भी किया है कि यदि वे निर्धारित तिथि पर वाहन नियत स्थान पर उपलब्ध नहीं कराते हैं तो संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होगी। कलेक्टर ने यह भी बताया कि अधिग्रहण आदेश का उल्लंघन करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 167 के तहत दोषी को एक साल तक कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 53 के तहत वाहन का रजिस्ट्रेशन निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी।
11 फरवरी को होगा मतदान
पीजी कॉलेज में मतगणना होगी नगरीय निकाय चुनाव के तहत नगर निगम धमतरी के सभी 40 वार्ड और महापौर के लिए मतदान 11 फरवरी को और मतगणना 15 फरवरी को होगी। मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित है। स्ट्रांग रूम पीजी कॉलेज परिसर के बड़े भवन को बनाया गया है। 10 फरवरी की सुबह पीजी कॉलेज परिसर से मतदान दल रवाना होंगे। रिटर्निंग अधिकारी अपर कलेक्टर इंदिरा सिंह ने बताया कि स्ट्रांग रूम पीजी कॉलेज परिसर के भवन को बनाया गया है, मतगणना भी यहीं पर होगी। 11 फरवरी को मतदान रखा गया है। जिसके लिए पोलिंग बूथों का चयन हो चुका है।