दुर्ग, 8 फरवरी। जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने मेमर्स जेके लक्ष्मी सीमेंट ग्राम मलपुरीखुर्द एवं खासाडीह तहसील धमधा जिला दुर्ग क्षेत्र के सपूर्ण क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया हैं। जिला दण्डाधिकारी सुश्री चौधरी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 26 (1) (2) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफनं. 31-114-90 सीआई द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को दी गई अधिकारिता के अनुसार, मेमर्स जेके लक्ष्मी सीमेंट ग्राम मलपुरीखुर्द एवं खासाडीह धमधा के सपूर्ण क्षेत्र को एक वर्ष अवधि के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया हैं। जिला दण्डाधिकारी सुश्री चौधरी के निर्देशानुसार उक्त संरक्षित क्षेत्र में विधि द्वारा अधिकृत व्यक्तियों एवं आवेदक कंपनी द्वारा प्रवेश करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों को छोडकर अन्य व्यक्तियों का उक्त क्षेत्र में प्रवेश प्रतिषिद्ध रहेगा। यह आदेश 3 फरवरी से अधिकतम एक वर्ष के लिए लागू रहेगा एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।