‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोरबा, 30 जनवरी। अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर के बेटे हरीश कंवर, उनकी पत्नी सुमित्रा कंवर और बेटी आशी कंवर की हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन साल की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदेश्वर की अदालत ने मामले में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मालूम हो कि 21 अप्रैल 2021 को उरगा थाना क्षेत्र के भैंसमा गांव में हरीश कंवर और उनके परिवार के तीन सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। सुबह के समय हुए इस ट्रिपल मर्डर से पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया था। जांच के दौरान यह सामने आया कि हत्या में शामिल मुख्य आरोपी मृतक हरीश कंवर के बड़े भाई का साला था। बाद में पुलिस ने गहराई से छानबीन कर अन्य चार आरोपियों को भी गिरफ्तार किया।
सरकारी अभिभाषक कृष्ण द्विवेदी ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में सभी साक्ष्य पेश किए, जिनके आधार पर न्यायालय ने पांचों आरोपियों को दोषी ठहराया। आरोपियों में एक महिला और चार पुरुष शामिल हैं। अदालत ने इस जघन्य हत्याकांड में सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
मामले की जांच में पता चला कि हत्या की वजह पैसों का लेन-देन था।