दंतेवाड़ा, 20 जनवरी। राज्य चुनाव आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय आम चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक चतुर्वेदी द्वारा विशेष निर्देश जारी किये गये है।
जिले में प्रतिबंध लागू कर दिये गये है। साथ ही जिला दंतेवाड़ा में बिना अनुमति के रैली, सभा, जुलूस निकालने एवं लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी लगायी गयी है और जिले के समस्त अधिकारी, कर्मचारी को आदर्श आचरण संहिता का पालन कराने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। समस्त अधिकारी - कर्मचारी जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना अवकाश, मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगें। इसके अलावा जिले के समस्त विश्रामगृह को अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के नियंत्रण में लेने के संबंध में निर्देशित किया गया है। जिले में आदर्श आचरण संहिता का पालन करने एवं संपत्ति विरूपण के तहत कार्यवाही किये जाने के संबंध में सभी अधिकारी, कर्मचारियों को आदेशित किया गया है।
जिले के समस्त कार्यालयों के शासकीय वाहनों का दुरूपयोग नहीं करने, जनप्रतिनिधियों को प्रदाय शासकीय वाहनों को सत्कार अधिकारी अपने आधिपत्य में लेने, लोकसभा निर्वाचन के दौरान जिले में निर्वाचन की घोषणा उपरांत नये कार्य स्वीकृत नहीं करने के भी आदेश जारी कर दिये गये है। अतएव निर्वाचन की घोषणा की दिनांक परिणाम घोषित होने तक शासकीय कार्यालयों में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की तस्वीरें एवं राजनैतिक दलों से संबंधितों की तस्वीर हटाये जाने के निर्देश दिए गए।