‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अम्बिकापुर, 18 जनवरी। डरा धमकाकर जान से मारने की धमकी देकर 10 लाख रुपये की जबरन वसूली किये जाने के मामले में सरगुजा पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है।
थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा मामले में अग्रिम कार्रवाई करते हुए थाना सीतापुर के प्रकरण में पूर्व में गिरफ्तार 5 आरोपियों को जबरन वसूली के प्रकरण में शामिल होने पर गिरफ्तार किया था। आरोपियों के कब्जे से घटना में लोहे का पिस्टल मय एक जिंदा कारतूस एवं 2 एयर गन बरामद किया गया।
पुलिस ने बताया कि प्राथी शेखर अग्रवाल निवासी एमजी रोड पटपरिया थाना गांधीनगर 3 जनवरी को थाना गांधीनगर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 2 जनवरी को 11 बजे 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कार से प्रार्थी के दुकान रवि मार्बल में भय दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर 10 लाख रूपये की मांग किये और नहीं देने पर दूसरे दिन मोबाइल से फोन कर पुन: धमकी देकर रूपये की मांग कर रहे थे। इसके पूर्व भी उपरोक्तों के 5 साथी दिनांक 16/12/24 को आकर 77-78 हजार रूपये व दिनांक 17/12/24 को पुन: 10 लाख रूपये धमकी देकर ले लिये है। रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर मे धारा 308(5) बी.एन.एस.का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
जांच दौरान प्रार्थी गवाहानो के कथन, घटनास्थल निरीक्षण एवं आरोपीयों द्वारा किये गये मोबाइल से मिसकाल एवं कॉल का स्क्रीनशॉट की छायाप्रति प्रार्थी द्वारा पेश करने पर जब्त किया गया था, मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों को घेराबंदी कर 2 जनवरी को4 आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमाण्ड प्राप्त किया गया। प्रकरण में विवेचना दौरान 16 दिसंबर को घटना कारित करने वाले अज्ञात 5 लोगों के संबंध में साक्ष्य मिला कि उपरोक्त सभी थाना सीतापुर के लूट के मामले में जेल में निरूद्ध है।
उपरोक्त सूचना पर न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर उपरोक्तों की पहचान कार्यवाही कराने पर प्रार्थी ने बतौर आरोपी सही पहचान किया। जिसके बाद उपरोक्तों के संबंध में माननीय न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट जारी कराया जाकर अनुमति बाद गिरफ्तार कर पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया गया।
प्रकरण में उपरोक्त आरोपीगण विजय लोहार उर्फ शिवा, अभिषेक सिन्धु, अजमेर खान, सागर उर्फ पहलवान, अमित कुमार सभी निवासी हरियाणा से पुलिस रिमाण्ड दौरान पूछताछ करने पर 16 व 17 दिसंबर को रवि मार्बल दुकान के संचालक शेखर अग्रवाल से रूपये धमका कर प्राप्त कर आपस में बांट लेना स्वीकार किये।
आरोपियों के द्वारा दिनांक 16/12/24 को प्रार्थी शेखर अग्रवाल के दुकान में जाकर रूपये लेने हेतु धमकी देने के दौरान प्रयुक्त पिस्तौल व डमी पिस्तौल को लुचकी घाट के पास लेजाकर छुपा देना बताया गया जो आरोपी विजय के कब्जे से एक नग लोहे का पिस्टल मय एक नग जिंदा कारतुस के, आरोपी सागर व अभिषेक के पेश करने पर दो नग एयर गन जप्त किया गया। प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध धारा 61 बी.एन.एस. व 25- 27 आर्म्स एक्ट जोडक़र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया हैं।