‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 15 जनवरी। सहकारिता विभाग में क्लर्क और चपरासी का नौकरी लगाने फर्जी नियुक्ति पत्र देने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
मिली जानकारी के अनुसार बख्तावर चाल तुलसीपुर निवासी कमरूल हसन 59 वर्ष ने एसपी के समक्ष अनावेदक वसीम अहमद निवासी डोंगरगांव और मोहसीन खान निवासी छुरिया द्वारा 22 जून 2024 को इसके पुत्र को सहकारिता विभाग मानुपर-मोहला में क्लर्क एवं चपरासी की नौकरी लगवाने एवं इसकी पुत्री को मनरेगा विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर 4 लाख रुपए लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र देने के संबंध में शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसकी जांच पर आरोपियो के विरूद्ध अपराध घटित करना पाए जाने से कोतवाली थाना में अपराध क्रमांक 627/24 धारा 318(4), 3(5) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया।
कोतवाली थाना प्रभारी रामेन्द्र सिंह के नेतृत्व में आरोपी की पतासाजी के लिए टीम गठित कर आरोपी के निवास में भेजकर मुखबीर की सूचना पर दोनों आरोपियों मोहसीन खान छुरिया और वसीम अहमद डोंगरगांव को घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ पर अपराध कबूल किया गया।
प्रकरण में धारा 336, 338, 340, 3(5) बीएनएस समाहित कर 14 जनवरी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव में दाखिल किया गया।