दुर्ग , 15 जनवरी। आरोपी द्वारा दिया गया चेक अनादरित होने पर पारिवादी श्रीमती माया अग्रवाल (79 वर्ष) द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से लगाए गए परिवाद पर न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज करने का पुलिस को आदेश दिया है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।
पुलिस ने बताया कि परिवादी के.के. अग्रवाल की मृत्यु हो चुकी है। उनके विधिक वारिसान माया अग्रवाल अभिलेख पर परिवादी के रूप में संयोजित है। मृतक के.के. अग्रवाल सेवानिवृत शिक्षक थे और लुचकी पारा दुर्ग निवासी थे। उनकी जान पहचान सदर बाजार दुर्ग में सोने चांदी का व्यापार करने वाले आरोपी टीकमचंद सोनी से थी। टीकमचंद को व्यापार में रकम की आवश्यकता होने पर उसने परिवादी के.के. अग्रवाल से उधारी के रूप में एक लाख रुपये लिया था। उसने मृतक परिवादी के.के. अग्रवाल को आश्वासन दिया था कि सोने चांदी के व्यापार में वृद्धि होने पर लाभ अंश मूल राशि के साथ वह रकम वापस कर देगा। उस पर भरोसा कर परिवादी ने अपने सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त राशि में से आरोपी को 1,00,000 रुपए दे दिए थे। आरोपी ने रकम के बदले उन्हें कर्नाटका बैंक का चेक प्रदान किया था। परिवादी ने अपने बैंक आफ इंडिया के खाते में चेक को आहरण हेतु जमा किया था। आरोपी के खाते में अकाउंट ब्लॉक होने की जानकारी परिवादी को प्राप्त हुई और चेक अनादरित हो गया था। इस पर श्रीमती माया अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से परिवाद दायर किया था। आरोपी द्वारा मृतक परिवादी को झूठा आश्वासन देकर रुपयों का लालच देकर उसके साथ धोखाधड़ी किया जाना प्रतीत होने पर कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आदेश दिया। आदेश के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।