रायपुर, 6 दिसंबर। छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल से डॉ. राकेश गुप्ता के निष्कासन की कार्रवाई को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आज रद्द कर दिया है। यह निष्कासन
रजिस्ट्रार ने काउंसिल के अध्यक्ष के अनुमोदन से किया था। डॉ गुप्ता के,काउंसिल की बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहने की वजह से निष्कासित किया गया था। कॉउंसिल ने उनकी जगह स्टोर कीपर को सदस्य बना दिया था। मामले की सुनवाई जस्टिस एमके चंद्रवंशी की कोर्ट में हुई। जस्टिस ने रजिस्टार के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। डॉ. गुप्ता 2020 से सदस्य थे।