जहां अजा-जजा की आबादी 50 फीसदी से अधिक वहां पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नहीं
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 दिसंबर। सरकार ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश जारी कर दिया है। अध्यादेश में साफ तौर पर उल्लेखित है कि किसी ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति-जनजातियों के लिए 50 फीसदी से कम स्थान आरक्षित किए गए हैं, तो वहां अधिकतम 50 फीसदी आरक्षण के अधीन रखकर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उनकी आबादी के अनुपात में पद आरक्षित किए जाएंगे। मगर जहां अजा-जजा की आबादी 50 फीसदी से अधिक है, वहां पिछड़ा वर्ग के लिए कोई स्थान आरक्षित नहीं होगा।
पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की सिफारिश पर नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में आरक्षण की कुल सीमा 50 फीसदी रखी गई है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अध्यादेश जारी कर दिए गए हैं। इसका राजपत्र में प्रकाशन हो गया है।
बताया गया कि अधिसूचना के बाद आरक्षण को लेकर सारी स्थिति स्पष्ट हो गई है। यह साफ किया गया है कि किसी ग्राम पंचायत में जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 50 फीसदी से कम स्थान आरक्षित हैं वहां कुल 50 फीसदी की अधिकतम सीमा के रहते हुए शेष स्थान अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किए जाएंगे। ऐसे स्थान उस ग्राम पंचायत के भिन्न वार्डों को विहित रीति में, चक्रानुक्रम में कलेक्टर द्वारा आबंटित किए जाएंगे।
यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए 50 फीसदी या उससे अधिक स्थान आरक्षित किए गए हैं, वहां पिछड़ा वर्ग के लिए कोई स्थान आरक्षित नहीं होगा।
यह भी प्रावधान है कि किसी जनपद पंचायत में जहां अनुसूचित जातियों, और जनजातियों के लिए 50 फीसदी से कम आरक्षण हैं वहां शेष स्थान पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किए जाएंगे। ऐसे स्थान भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम में कलेक्टर द्वारा आबंटित किए जाएंगे। जिला पंचायत में भी इसी तरह की व्यवस्था होगी।
उल्लेखनीय है कि पंचायती राज संशोधन अधिनियम प्रभावशील होने के बाद अनुसूचित क्षेत्रों में पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा। हालांकि पहले अनुसूचित क्षेत्रों के कई इलाकों में पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलता रहा है।
सामान्य क्षेत्रों में कई जिलों में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण घट सकता है। अर्थात अनारक्षित सीटें बढ़ सकती हैं। इस महीने के आखिरी तक आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी।