कोण्डागांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 26 नवंबर। जिले के विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट उत्तर कुमार कश्यप न्यायालय में गांजा तस्करी के दो आरोपी पर दोष सिद्ध हो गया है। न्यायालय ने दोनों दोषियों को 2-2 साल की जेल और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। सजा के साथ न्यायिक अभिरक्षा में बिताए गए समय को उनकी सजा में शामिल किया गया।
शासन की ओर से पैरवी कर रही विशेष लोक अभियोजक प्रभा मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि, महेन्द्र कुंजाम (21) निवासी जैसाकर्रा, थाना चारामा जिला कांकेर और नोमन कुमार तुरें उर्फ लोमू (20) निवासी दल्लीराजहरा जिला बालोद को सिटी कोतवाली कोण्डागांव पुलिस ने 8 मई 2020 को नारायणपुर तिराहा में गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से 12.44 किलो गांजा बरामद किया गया था।
पुलिस ने इन्हें एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (बी) (1) (बी) के तहत मामला दर्ज किया गया था। न्यायालय ने दोनों दोषियों को 2-2 साल की जेल और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।