महासमुन्द

बीमा क्लेम के लिए खुद को मृत बता अधेड़ की हत्या, दो गिरफ्तार
02-Nov-2024 3:03 PM
बीमा क्लेम के लिए खुद को मृत बता अधेड़ की हत्या, दो गिरफ्तार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 2 नवंबर।
बीमा क्लेम के लिये स्वयं को मृत बताने अधेड़ की हत्या के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्यारों ने न सिर्फ स्वयं को मृत घोषित करने हत्या की घटना को अंजाम दिया। बल्कि मौके पर अपनी वाहन वहां गिरा दी। ताकि वे आसानी से पुलिस व लोगों की आंखों में धूल झोंक सके। यह पूरी वारदात एक टीवी चैनल में सच्ची घटना पर आधारित क्राइम से संबंधित सीरियल जैसा है। घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पटेवा थाना क्षेत्र की है। पुलिस को यहां 6दिन पूर्व सडक़ किनारे एक लाश मिली थी। बाद शव की शिनाख्त ग्राम गढ़सिवनी तुमगांव निवासी आशाराम साहू के रूप में हुई थी। जिसमें आरोपियों ने हत्या को हादसा बनाने की भरपूर कोशिश की लेकिन अंतत:वे गिरफ्तार हो ही गये।

मिली जानकारी के अनुसार पिछले 4 दिनों से पटेवा पुलिस एनएच किनारे लगे सीसी फुटेज को में खंगाल कर घटना की तहकीकात कर रही थी। पुलिस की टीम ने घटना स्थल का भी बारीकी से निरीक्षण किया। मृतक आशाराम साहू के गले में निशान एवं शरीर में चोट पहुंचाकर हत्या करना पाये जाने से अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना पटेवा में अपराध धारा 103-1, बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 

विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज एवं तकनीकी मदद से 02 संदेही व्यक्ति कुंवर सिंग साहू 36 वर्ष, वार्ड नं.07ए ग्राम तेन्दूकोना एवं कुनाल वाघमारे 23 वर्ष साकिन वार्ड नं.06 शिकारीपाली थाना तेन्दूकोना महासमुंद से पूछताछ शुरू हुई तो दोनों ने अपराध स्वीकार किया।

आरोपियों ने पुलिस को बताया कि बैंक से लिये कर्ज की मुक्ति के लिए दोनों ने एकराय होकर आशाराम साहू की हत्या कर दी। इसके बाद आशाराम के शव को कुंवर सिंह के कपड़े पहना दिया और नेशनल हाईवे में रख दी। ताकि एक्सीडेंट का रूप दिया जा सके और आरोपी कुंवर सिंग साहू का परिवार एवं गांव वाले यह समझें कि आशाराम सडक़ दुर्घटना में मर गया। दोनों ने सोचा कि इस तरह वाहन दुर्घटना से मिलने वाली बीमा राशि का लाभ परिवार को मिल जाएगा और उक्त पैसे से बैंक का कर्ज उतर जाएग। 

आरोपी कुंवर सिंह ने अपने साथी कुनाल वाघमारे के साथ मिलकर आशाराम साहू की हत्या करना स्वीकार किया और दोनों आरोपियों के पास से मृतक आशाराम साहू का मृत्यु के पूर्व पहने हुए कपड़े, मोबाइल फ ोन तथा घटना में प्रयुक्त वाहन जब्त कर थाना पटेवा में अपराध धारा 103-1, 61, 3,5 बी एन एस के तहत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

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