गरियाबंद
एक तस्कर गिरफ्तार, 10 फरार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबंद, 8 अक्टूबर। ओडिशा के संबलपुर में टाइगर रिजर्व एन्टी पोचिंग टीम ने दबिश देकर आरोपियों से सागौन चिरान के साथ जंगली सूअर दांत, कछुए का छाल, बन्दर की खोपड़ी, क्लच वायर फंदे जब्त किए। सूचना मिलने के बाद भी एसडीवो सीतानदी कार्रवाई से नदारद रहे।
उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद के कुशल मार्गदर्शन में परिक्षेत्र रिसगांव (कोर एरिया) के कक्ष क्रमांक 246 में 5 अक्टूबर को संबलपुर उड़ीसा के 11 व्यक्तियों के द्वारा अपने स्वयं के कुल्हाड़ी आरा लेकर बलात प्रवेश कर 14 सागौन वृक्षों की कटाई कर 11 स्लीपर बनाकर ले जाते समय पेट्रोलिंग श्रमिक और संयुक्त वन प्रबंधन समिति साल्हेभाठ के सदस्यों द्वारा घेरा बंदी कर पकडऩे की कोशिश किया गया, जिसमें 1 व्यक्ति सुकालू राम को पूछताछ के लिए बाकि 10 व्यक्ति मौके से फरार हो गये।
सुकालू राम को पकडक़र परिक्षेत्र कार्यालय रिसगांव लाकर पूछताछ किया गया, पूछताछ के दौरान सुकालूराम अपने कथन में फरार आनंद रावत, अर्जुन गोड़, रतन गोड़, राजाराम, लच्छन, सोमराज, दशरु गोड़, पुनीत गोड़, गागरु कमार, धनसू गोड़ ग्राम संबलपुर, थाना कुन्दई, तहसील रायघर, जिला नवरंगपुर (उड़ीसा) बताया गया। आरोपी सुकालू राम को पुलिस थाना सिहावा में पुलिस अभिरक्षा में रखा गया।
सोमवार को प्रकरण के सभी 10 आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए एन्टीपोचिंग टीम उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व का सहयोग लिया गया। एन्टीपोचिंग टीम के द्वारा सुकालू राम पिता मिन्दरु गोड़ को उनके गृह ग्राम संबलपुर (उड़ीसा) ले जाया गया जहा उनकी निशानदेही पर 3 आरोपियों के द्वारा छुपाये गये स्थान से 7 सागौन स्लीपर को दिखाया गया, जिसे विभाग के द्वारा जब्त किया गया। एक आरोपी के घर से जंगली सूअर का दांत, कछुए की छाल, बन्दर का जबड़ा एवं कई क्लच वायर फंदे बरामद हुए। सभी 10 आरोपी अपने अपने घर से फरार थे। मोजराज नेताम वनरक्षक के द्वारा सभी 11 आरोपियों के विरुध्द पी.ओ.आर. क्रमांक 01/17 6 अक्टूबर के तहत् वन अपराध पंजीबध्द किया गया। विवेचना अधिकारी महेन्द्र सिंह चौहान वनपाल के द्वारा आरोपी सुकालू राम गोड़ को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 की के तहत गिरफ्तार कर व्यवहार न्यायालय नगरी, जिला धमतरी (छ.ग.) के समक्ष पेश किया गया। व्यवहार न्यायालय नगरी, जिला धमतरी (छ.ग.) को लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 (1) ए की अनुमति के लिए निवेदन किया गया है। आरोपियों के द्वारा 14 सागौन वृक्षों की कटाई से 245838 रुपये की हानि हुई है।