‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कवर्धा, 12 अगस्त। प्रेमी और पूर्व पति ने मिलकर महिला की घानीखुटा घाट जंगल में गला दबाकर हत्या कर शव को दफनाया। महिला के चरित्र पर शंका कर पति ने 3 वर्ष पूर्व छोड़ दिया था। अरोपियों ने दृश्यम फिल्म से सीख ली और षडयंत्रपूर्वक हत्या कर शव, स्कूटी, मोबाइल, आभूषण, गैती, फावड़ा अलग-अलग जगहों में छुपा दिया।
पुलिस के अनुसार प्रार्थी रामखेलावन साहू ग्राम कल्याणपुर ने 22 जुलाई को स.लोहारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि बेटी ग्वालीन साहू घर से पेशी में कवर्धा जा रही हूं कहकर 18 जुलाई की सुबह 11 बजे से निकली है, जो आज 22 जुलाई तक घर वापस नहीं आई है ।
जांच के दौरान गुमशुदा के भाई मुकेश साहू से पूछताछ करने पर बताया कि ग्वालिन बाई साहू जो शादी होकर ग्राम चिमागोदी लुकेश साहू के घर गई थी, बहन और जीजा के 3 बच्चे - दो लडक़ी एक लडका है। जीजा लुकेश साहू बहन को चरित्र शंका के आधार पर पीछले तीन वर्ष से छोड़ दिया था, तब से बहन अपने बच्चों के साथ हमारे घर कल्याणपुर रह रही है एवं इसी बीच बहन ग्वालिन बाई ग्राम चिमागोदी के राजा राम साहू के पास चली गई थी जिसे राजा राम साहू ने घोटिया रोड कवर्धा में किराये के मकान में रखा था।
बहन अपने पति लुकेश साहू से अपने व बच्चों के लिए भरण पोषण हेतु कवर्धा कोर्ट में नालिस किया था जिस पर कोर्ट द्वारा तीनों बच्चों के नाम पर 4500/- रूपये मासिक खर्च आदेश दिया था, जिसका पैसा समय-समय पर लुकेश साहू कोर्ट में जमा करता था। 18 जुलाई को भरण पोषण का पैसा लेने बहन ग्वालिन स्कूटी वाहन क्रमांक सीजी 09 जे क्यू 9044 से कवर्धा गई थी, जो वापस घर नहीं आई है।
स.लोहारा प्रभारी निरीक्षक लालमन साव द्वारा संदेहियों राजा राम साहू और लुकेश साहू को तकनीकी साक्ष्य - उनके मोबाइल लोकेशन, आईपीडीआर, सीडीआर के आधार पर थाना तलब कर कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि दोनों ग्वालिन बाई साहू से तंग आकर उससे छुटकारा पाना चाह रहे थे, जिसके लिए लगभग एक महीने से प्लान बना रहे थे।
इस बीच राजाराम ने 4 बार और लुकेश ने एक बार दृश्यम फिल्म देखी, ताकि हत्या कर शव को ठिकाना लगा कर पुलिस से बचा जा सके। अंत में दोनों आरोपी 19 जुलाई को पूर्वनियोजित मंशा से एक राय होकर षडयंत्रपूर्वक ग्वालिन बाई साहू को घानीखुटा घाट के जंगल में ले जाकर उसके साड़ी से गला दबाकर हत्या कर दफऩा दिये।
आरोपियों की निशानदेही पर मृतिका के शव को और आरोपियों के मेमोरेंण्डम कथनानुसार उनके निशानदेही पर अलग-अलग जगहों से घटना में प्रयुक्त एक मोटर सायकल आरोपी लुकेश के घर से, शव को दफनाने में उपयोग किये एक गैती एवं एक फावड़ा कस्तूरबा स्कूल के पास नाले से, कर्रानाला बैराज पानी अंदर से मृतिका का लाल रंग की स्कूटी चाभी साहित, मृतिका का साड़ी घाटनस्थल के पास से, मृतिका द्वारा पहने गए सोने चांदी के जेवर को अरोपियों के गांव के पास मुड़घुसरी रोड के किनारे बिजली के खंभे के पास मिट्टी खोदकर निकल कर पेश करने पर बरामद किया गया।
आरोपी राजा राम साहू और लुकेश साहू का कृत्य अपराध धारा - 103(1), 61(2)(क), 238(ख) भारतीय न्याय संहिता का घटित करना पाये जाने से आरोपियों के विरूध्द थाना स. लोहारा में अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया। आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।