‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
नवापारा-राजिम, 30 अप्रैल। चौदह वर्ष पुराने मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जिसमें पूर्व कृषिमंत्री चन्द्रशेखर साहू दोषमुक्त हुए। इस फैसले से उनके समर्थकों में हर्ष की लहर है।
ज्ञात हो कि 2009 में मंडी में एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली थी। उनके परिजनों ने तत्कालीन कृषिमंत्री चन्द्रशेखर साहू पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था।
इस मामले के लिए सन् 2009 में क्षेत्र के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री एवं पूर्व सांसद चन्द्रशेखर साहू के खिलाफ निम्न अदालत से उच्च अदालत तक परिवाद दायर किया गया था।
उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रकरण पंजीबद्ध कर जिला अपर सत्र न्यायालय गरियाबंद के न्यायाधीश तेजस्वरी देवांगन के न्यायालय में विधि सम्मत डेढ़ वर्ष तक लगातार सुनवाई हुई। तदोपरांत 27 अप्रैल 2023 को अदालत के पटल पर समस्त तथ्य को सूक्ष्म दृष्टिगत रखकर 14 वर्ष से लंबित मामले को खारिज करते हुए पूर्व कृषि मंत्री चन्द्रशेखर साहू को दोषमुक्त का फैसला सुना कर मामले का पटाक्षेप किया गया। कोर्ट के फैसला आने पर समर्थकों, शुभचिन्तकों ने राहत की सांस ली तथा भाजपा कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है।
पूर्व मंत्री चन्द्रशेखर साहू ने अपनी प्रतिक्रिया में बडी़ धैर्यता के साथ कोर्ट के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए एक लाईन में कहा कि किसी के हारजीत का विषय नहीं है हां ये जरूर है कि न्याय की जीत हुई है।