राजनांदगांव
स्वयं के आवास का करें सपना साकार
राजनांदगांव, 12 अक्टूबर। प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक एएचपी ‘ मोर आवास मोर चिन्हारी’ के तहत शहर कि चिन्हित झुग्गी बस्ती के रहवासी परिवारों को स्वच्छ सुंदर वातावरण में आवास उपलब्ध कराकर इनके जीवन स्तर को संवारने का प्रयास राज्य एवं केन्द्र शासन के सहयोग से किया जा रहा है।
नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि कच्चे मकान में निवासरत पट्टाधारी एवं निजी और शासकीय भूमि मेें अतिक्रमण कर बसे परिवार को योजनांतर्गत पक्का आवास उपलब्ध कराना योजना का मूल उद्देश्य है। इसकी पात्रता के लिए ऐसे परिवार जिनकी समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होना चाहिए। आवेदन करने वाले व्यक्ति का या उसके परिवार का संपूर्ण भारत वर्ष में कोई भी पक्का आवास नहीं होना चाहिए। 31 अगस्त 2015 के पूर्व से उस झुग्गी बस्ती का रहवासी होना अनिवार्य है, जिसे विस्थापित किया जाना है अन्यथा की स्थिति में इस नियम कि पूर्ति न होने पर उन्हें आवास प्रदान नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि एएचपी के आवास गरीब और जरूरतमंद परिवारों को निवास करने के लिए है। आवास का किसी भी स्थिति में किराये पर या निवास के अतिरिक्त अन्य कार्य के लिए उपयोग नहीं किया जाना है। आवास का आबंटन व्यवस्थापन अंतर्गत लाटरी के माध्यम से किया जाना है।
आयुक्त चतुर्वेदी ने बताया कि नगर निगम राजनांदगांव क्षेत्र में मोर जमीन मोर मकान के तहत आज दिनांक तक कुल 7292 आवास स्वीकृत है। जिसके विरूद्ध 3288 आवास का निर्माण पूर्ण हो चुका है और 1721 आवास विभिन्न स्तरों पर निर्णाधीन है। उन्होंने बताया कि नियमों के तहत प्रक्रिया कर पात्र हितग्राहियों को आवास का आबंटन किया जाता है। उन्होंने पात्र हितग्राहियों से कहा कि आवास की स्वीकृति उपरांत निगम द्वारा नियुक्त वास्तुविदों के कहे जाने पर ही आवास का निर्माण कार्य प्रारंभ करें, निगम द्वारा आवास निर्माण के लिए किसी भी ठेकेदारों को अधिकृत नहीं किया गया है, हितग्राही अपना आवास निर्माण का कार्य स्वयं से अथवा किसी भी राज मिस्त्री से करा सकता है।
निगम द्वारा नियुक्त वास्तुविद आवास निर्माण के विभिन्न चरणों पर जियोटेग करने निगम के माध्यम से पारिश्रमिक दिया जाता है।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने पात्र हितग्राहियों से कहा है कि इस योजना के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के प्रलोभन में न आएं और न किसी के द्वारा आवास दिलवाने के प्रलोभन में आकर इस हेतु पैसा न दें। अगर कोई भी आपसे उपरोक्त संबंध में पैसे की मांग करता है, तो इसके संबंध में नगर पालिक निगम कार्यालय या प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यालय में तत्काल शिकायत करें। बिना आबंटन के किसी को भी रेवाडीह, लखोली, मोहारा आदि निकाय क्षेत्रों में बने आवासों में आवास प्राप्त नहीं हो सकता। उन्होंने नागरिकों से आवास दिलवाने के प्रलोभन से बचते पात्रता अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने की अपील की है।