राजनांदगांव

7 से शुरू होगा नवरात्र
05-Oct-2021 1:49 PM
7 से शुरू होगा नवरात्र

 

   जिलेभर में रहेगा भक्तिमय माहौल, तैयारियां शुरू     

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 5 अक्टूबर।
शारदीय नवरात्र पर्व आगामी 7 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। वहीं मंदिरों और प्रतिमा पंडालों में तैयारियां शुरू हो गई है। शहर समेत जिलेभर में समितियों द्वारा प्रतिमा पंडालों की तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं मंदिर समितियों द्वारा ज्योति कलश को लेकर तैयारियां प्रारंभ कर दी है। वहीं जिला प्रशासन ने भी धर्म नगरी डोंगरगढ़ में नवरात्र पर्व पर आयोजित होने वाले मेला और दर्शनार्थियों के लिए कोविड-प्रोटोकाल को लेकर आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। इधर नवरात्र पर्व पर पंडालों में प्रतिमाएं स्थापित करने और पंडालों के आकार को लेकर भी जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है क िमूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 8 फीट होगी, परन्तु पीओपी से निर्मित मूर्ति बिक्री एवं स्थापित करना प्रतिबंधित रहेगा। मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15 गुणा 15 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। पंडाल के सामने कम से कम 500 वर्ग फीट की खुली जगह होनी चाहिए। पंडाल एवं सामने 500 वर्ग फीट की खुली जगह में कोई भी सडक़ अथवा गली का हिस्सा प्रभावित न हो। मंदिर प्रांगण के भीतर नियत स्थान पर सभी ज्योत का प्रज्जवलन किया जाएगा। नियत स्थान पर अग्निशमन सुरक्षा के सभी उपाय किया जाना अनिवार्य होगा। ज्योत दर्शन के लिए दर्शनार्थियों व अन्य व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णत: वर्जित रहेगा। ज्योत प्रज्जवलन की जिम्मेदारी केवल मंदिर प्रबंधन समिति की होगी।

मूर्ति स्थापना के दौरान विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात किसी भी प्रकार के भोज भंडारा की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति स्थापना के समय, स्थापना के दौरान विसर्जन के समय, विसर्जन के पश्चात् किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे बजाने की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से लिया जाना अनिवार्य होगा। मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन के दौरान प्रसाद, चरणामृत या कोई भी खाद्य एवं पेय पदार्थ वितरण की अनुमति नहीं होगी।

मूर्ति विसर्जन के लिए एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी एवं मूर्ति विसर्जन के लिए पिकअप टाटाएस से बड़े वाहन का उपयोग प्रतिबंधित होगा। मूर्ति विसर्जन के वाहन में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज-सज्जाए झांकी की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए अधिकतम 10 व्यक्ति की ही अनुमति होगी एवं वे मूर्ति के वाहन में ही बैठेंगे। पृथक से वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए प्रयुक्त वाहन पंडाल से लेकर विसर्जन स्थल तक रास्ते में कहीं रोकने की अनुमति नहीं होगी।  मूर्ति एवं पूजन सामग्रियों का विसर्जन सबंधित नगर पालिका, नगर पंचायत, जनपद पंचायत द्वारा निर्धारित विसर्जन कुण्ड में ही किया जाएगा। सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पहले मूर्ति विसर्जन के किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नहीं होगी।

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