रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 जुलाई। श्रीसीमेंट प्लांट में हादसे का मामला शुक्रवार को विधानसभा में उठा। इस मामले में श्रम मंत्री डॉ. शिव डहरिया ने कहा कि सुरक्षा संबंधी कार्यों का पालन नहीं करने पर फैक्ट्री मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है।
भाजपा सदस्य सौरभ सिंह, नारायण चंदेल, और प्रमोद शर्मा ने मामला उठाया। बलौदाबाजार के सीमेंट प्लांट का काम चल रहा है, जिसमें शिफ्टिंग के दौरान गिर जाने से कुछ घायल हुए, और 2 लोगों की मौत हुई। जिला प्रशासन के मौन रहने से जनता में आक्रोश है।
इस पर डॉ. शिव डहरिया ने इस बात से इंकार किया कि मृतक के परिजनों को अब तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि सभी को 1 लाख रुपये तुरंत दे दिया गया था, और मृतक के आश्रितों को 16 लाख के चेक दिए गए हैं। मृतक श्रमिको के आश्रितों को मासिक पेंशन दिया जाएगा।
जांच में यह पाया गया है कि भूतल से लोहे की सरिया को लिफ्ट कर शिफ्टिंग के दौरान 85 मीटर नीचे गिरने के कारण सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों का पालन नहीं किये जाने पर कार्य को रोक गया है। फैक्ट्री मैनेजर के खिलाफ एफआईआर हुआ है। श्रम अधिनियम के तहत दर्ज हुआ है, 304 फीसदी के तहत अपराध दर्ज किया गया है।