बेमेतरा
पत्नी की बात पर खोया आपा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 10 दिसंबर। ग्राम सोनिकापारा मारों में पेट्रोल डालकर आग लगाने के मामले में आरोपी को धारा 436 भारतीय दण्ड विधान की दोषसिद्धि पर 10 वर्ष का कारावास व 1000 रुपए अर्थदण्ड की सजा मिली।
बिलासपुर जाने की बात पर हुआ नाराज
प्रार्थिया प्रीति जांगड़े ने पुलिस चौकी मारो में शिकायत की कि 23 मार्च को करीब 11.30 बजे उसके पति राजकुमार जांगड़े (35 वर्ष) ग्राम कोटमी सोनार जिला जांजगीर हाल सोनिकापारा मारो चौकी मारो निवासी ने साथ में बिलासपुर चलने के लिए कहा, तब प्रार्थिया ने कुछ देर में जाने के लिए कहा।
इसी बात से नाराज होकर आरोपी प्रार्थिया को मारने के लिये उतारू हो गया, जिसे देख प्रार्थिया अपने घर के कमरे से आंगन में आ गई। तब उसके पति ने घर में रखे पेट्रोल को निकालकर मोटरसायकल एवं घर कमरा में डालकर आग लगा दी, जिससे घर के अंदर रखे सामान, मोटरसायकल, चावल, टीवी, पंखा, गद्दा, खाट-दीवान, पलंग आदि जलकर खाक हो गए। इससे प्रार्थिया को लगभग 40 हजार रुपए का नुकसान हुआ।
आगजनी की घटना को गीताराम कुर्रे, जनउराम घृतलहरे, नानी, साहिल ने भी देखा। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया।
प्रार्थिया प्रीति जांगड़े की सूचना के आधार पर पुलिस चौकी मारो में शून्य पर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान, 1860 की धारा 436 के अधीन अपराध दर्ज किया। तथा थाना में आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण की विवेचना शुरु की।


