सामान्य ज्ञान

ईरान का संविधान
03-Dec-2020 12:40 PM
ईरान का संविधान

इस्लामी गणराज्य ईरान का संविधान आज के दिन  जनता के मतदान के बाद बहुमत से पारित हुआ था। ईरान का संविधान जिसने इस देश की शासन व्यवस्था को शिक्षा, इस्लामी मूल्यों सामाजिक न्याय और मानवाधिकार के सम्मान से प्रेरित बताया है 12 धाराएं और 175 अनुच्छेदों पर आधारित है। उल्लेखनीय है कि बाद में संविधान के पूरक भी इसमें जोड़े गये इस पूरक के साथ अब संविधान में 14 धाराएं और 177 अनुच्छेद हैं।

ईरान का संविधान वर्तमान समय में विश्व का एक बेहतरीन संविधान है। क्योंकि इस संविधान का आधार इस्लाम धर्म की शिक्षाएं हैं।  ईरानी संविधान के अनुसार ग़ैर इस्लामी धर्मों को दो भागों में बांटा गया है एक सरकारी व मान्यता प्राप्त और दूसरे ग़ैर सरकार व अनाधिकारिक।
संविधान के अनुसार इस्लाम और 12 इमामों वाला धर्म ईरान का आधिकारिक धर्म है परंतु पार्सी, यहूदी और ईसाई अल्पसंख्कों को भी मान्यता प्राप्त है।ईरान और भारत सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक-दूसरे के बहुत निकट हैं। ईरान मूलत: आर्यान अर्थात् आर्यों का देश माना जाता है। ईरान का इतिहास बड़ा गौरवशाली है, जिसमें दारूस द ग्रेट (700 ई.पू.) जैसे सम्राट हुए जिन्होंने विश्व का पहला मानवाधिकार दस्तावेज जारी किया था। 
 

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