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चर्चित आबकारी निरीक्षक पांडेय को तबादले के खिलाफ हाईकोर्ट से स्टे
31-Oct-2020 7:42 PM
चर्चित आबकारी निरीक्षक पांडेय को  तबादले के खिलाफ हाईकोर्ट से स्टे

बालोद किया गया था तबादला, अगली सुनवाई तक बिलासपुर में ही

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 31 अक्टूबर।
आबकारी विभाग के निरीक्षक रविन्द्र पांडेय को बालोद तबादले के खिलाफ हाईकोर्ट से अगली सुनवाई तक स्थगन मिल गया है।
तबादले के खिलाफ अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव के माध्यम से लगाई गई याचिका में उन्होंने हवाला दिया था कि जुलाई 2016 में उन्हें रायगढ़ से बिलासपुर, 10 अगस्त 2017 को मुंगेली, फिर वापस बिलासपुर, फिर 2 मार्च 2019 को गौरेला भेज दिया गया। 28 अगस्त को ज्वाइन करने के बाद 9 सितम्बर को फिर बिलासपुर भेजा गया। अब उन्हें 21 अक्टूबर को बालोद स्थानांतरित कर दिया गया है। थोड़े समय में बार-बार किया जा रहा स्थानांतरण रोका जाये।

हाईकोर्ट में जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई तक तबादले पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 14 दिसम्बर को तय की गई है।

उल्लेखनीय है कि निरीक्षक रविन्द्र पांडेय के विरुद्ध बिलासपुर में रहते हुए कुछ शिकायतें अवैध वसूली व धमकाने की हो चुकी है। सूत्र बताते हैं कि वे लगातार बिलासपुर में ही रहने की कोशिश करते हैं। फिलहाल उन्हें बिलासपुर से बालोद स्थानांतरण आदेश के पालन से राहत मिल गई है।  

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