सामान्य ज्ञान

क्या है कैम्पा विधेयक
30-Jul-2020 11:55 AM
क्या है कैम्पा विधेयक

राज्यसभा ने 28 जुलाई 2016 को प्रतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक (कैम्पा विधेयक) -Compensatory Afforestation Fund Bill (CAMPA)  पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।  इसके तहत केंद्रीय और राज्य प्राधिकरण बनाए जाएंगे जो वन प्रबंधन करेंगे, पेड़ लगाने की योजनाओं को स्वीकृति देंगे और इसके लिए फंड की व्यवस्था करेंगे।

वनीकरण को बढ़ावा देने पर लक्षित कंपन्सेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट ऐंड प्लानिंग अथॉरिटी विधेयक के पारित होने के बाद इस काम के लिए लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ी 42 हजार  करोड़ की राशि का उपयोग भी राज्य सरकारें कर सकेंगी। संसद ने भले ही ये विधेयक पारित कर दिया हो और केंद्र ने भी आश्वासन दिया हो कि वनीकरण और फंड के उपयोग में स्थानीय निवासियों का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन आदिवासी अधिकारों के लिए काम कर रहे संगठनों ने इस पर गहरा रोष जाहिर किया है। उनकी सबसे बड़ी शिकायत इस बात को लेकर है कि ये विधेयक जंगल पर आदिवासियों के अधिकार और जंगल कटने की स्थिति में उनके मुआवजे के अधिकार के बारे में मौन है। एक तरह से इस विधेयक के जरिये सरकार ने 2006 के ऐतिहासिक वन कानून की अवहेलना करते हुए आदिवासी और ग्राम सभा को मिले अधिकारों को बड़ी चालाकी से छीन लिया है क्योंकि पेड़ लगाने और वन प्रबंधन में उनसे सहमति लेने का प्रावधान नहीं रखा गया है।

कंपनियों को वन भूमि के इस्तेमाल के बदले मुआवजे के तौर पर प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि में पैसा जमा करना होता है। इस पैसे के इस्तेमाल के लिए अनिवार्य वनीकरण कोष बनेगा। इस कानून के तहत सरकार इस प्राधिकरण को संवैधानिक दर्जा देगी, जो फंड के इस्तेमाल का काम देखेगी। फंड का 90 प्रतिशत राज्यों को और 10 प्रतिशत केंद्र के पास रहेगा। फंड का इस्तेमाल नए जंगल लगाने और वन्य जीवों को बसाने, वन्य पारिस्थिकी तंत्र को सुधारने के अलावा बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए होगा। 
 

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