सामान्य ज्ञान

समवर्ती सूची
05-Jul-2020 11:37 AM
समवर्ती सूची

समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय रखे गए थे, लेकिन  42 वें  संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची में चार विषय समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए और एक नया विषय जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, इस सूची में जोड़ दिया गया।  इस प्रकार समवर्ती सूची में विषयों की संख्या बढक़र 52 हो घई।

इस सूची के मुख्य विषय हैं- फौजदारी विधि और प्रक्रिया, निवारक नजरबंदी, विवाह और तलाक, कारखाने, श्रमिक संघ, औद्योगिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि।

समवर्ती सूची के विषयों पर कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही बना सकती है। यदि इन विषयों पर केंद्र सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया है, जो राज्य विधानमंडल से मेल नहीं खाता को संसद का कानून राज्य के कानून को शून्य करने में सक्षम होगा। लेकिन इसका एक अपवाद भी है। अनुच्छेद 254 के अनुसार यदि समवर्ती सूची पर राज्य के व्यवस्थापन को राष्ट्रपति  की अनुमति मिल चुकी है, तो वह कानून संसद के कानून के बाद भी लागू रहेगा।

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news