जुलाई 2023 में जांजगीर-चांपा जिले के देवरी गांव में हुई थी वारदात
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जांजगीर-चांपा, 13 मार्च। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने आरोपी देशराज कश्यप को चार हत्या के मामलों में दोषी पाते हुए उसे चार बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, आरोपी पर प्रत्येक हत्या के लिए 1,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
जिले के बलौदा थाना क्षेत्र के देवरी गांव में आरोपी देशराज कश्यप ने 31 जुलाई 2023 को अपनी पत्नी और तीन बेटियों की निर्मम हत्या कर दी थी। उसने इस जघन्य अपराध को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह के कारण अंजाम दिया। 2 अगस्त 2023 को देवेंद्र बिंझवार नामक ग्रामीण ने पामटौरा चौकी में जानकारी दी थी कि 31 जुलाई से देशराज कश्यप का घर बंद था। जब ग्रामीणों को घर से कोई हलचल नहीं दिखी, तो कुछ लोग घर पहुंचे। वहां का दृश्य बेहद भयावह था—देशराज की पत्नी और तीन बेटियां खून से लथपथ पड़ी थीं। घटनास्थल से खून से सना फावड़ा बरामद किया गया था।
घटना की सूचना मिलते ही पामटौरा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर हत्या 4 दिन पहले होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर ने अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए।
अदालत ने आरोपी देशराज कश्यप को दोषी ठहराते हुए इसे जघन्य अपराध करार दिया और चार बार आजीवन कारावास तथा प्रत्येक हत्या के लिए 1,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।