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पंचायत ओबीसी आरक्षण संशोधन समय बढ़ाया
19-Jan-2025 4:32 PM
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कैबिनेट का फैसला
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 जनवरी। सरकार ने पंचायत ओबीसी आरक्षण संशोधन अध्यादेश को 3 माह बढ़ाने का फैसला लिया है।
म्युनिसिपल चुनाव की आचार संहिता लगने के ठीक पहले ये राज्य सरकार के जनहित के महत्वपूर्ण फैसले हैं।
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों में संशोधन किए गए हैं। अध्यादेश की समयावधि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। यह अवधि 26 जनवरी को खत्म हो रही थी। कैबिनेट ने इसे तीन माह और बढ़ाने का फैसला लिया है।
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