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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 नवंबर। रेप के आरोपी स्पा संचालक अभिषेक साहू को उम्र क़ैद की सजा दी गई है। । बीते वर्ष सितंबर 23 में इस संचालक ने युवती से रेप किया था। विशेष न्यायाधीश पंकज सिन्हा ने शुक्रवार को अपने फैसले में आजीवन कैद की सजा सुनाई।
आरोपी ने एक अनुसूचित जाति की युवती को नशीली गोली कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर पिलाई थी। फिर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में रेप पीड़िता ने शिकायत में बताया कि वह 29 जुलाई 2023 को कटोरा तालाब स्थित एक स्पा सेंटर में काम मांगने गई थी। सेंटर के मालिक अभिषेक साहू ने उसे 10 हजार सैलरी देने की बात कही। इस पर वह तैयार हो गई और काम शुरू कर दिया।
पीड़िता ने बताया कि पहले दिन स्पा सेंटर में रात 10 बजे तक ग्राहक थे। और वहां से निकलने में देरी हो गई। ऐसे में देर रात अकेले घर जाना मुश्किल था। मैंने ये बात अभिषेक से कही तो उन्होंने मुझे टेंशन न लेने की बात की। काम खत्म होने के बाद अभिषेक पीड़िता को घुमाने और खाने-पीने के बहाने होटल के कमरे में लेकर गया। इस बीच उसने कोल्ड ड्रिंक पिलाई। जिसमें कुछ नशे की गोली मिलाई गई थी। जिसके बाद पीड़िता को नींद आ गई। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। अगले दिन सुबह जब पीड़िता को होश आया तब उसने विरोध किया। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। इस घटना के बाद पीड़िता ने अनुसूचित जाति थाने में शिकायत दी थी। जिसके बाद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।