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अब कीमत वर्ग फीट में नहीं हेक्टेयर में होगी
रायपुर, 8 नवंबर। राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 से चली आ रही लैंड रेवेन्यू गाइड लाइन दरों में बदलाव किया है। हालांकि सरकार ने इसे युक्तियुक्तकरण बताया है लेकिन जमीन कारोबारियों के मुताबिक यह मंहगाई कम दौर में यह एक और बड़ी मार है।
बता दे की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने गाइड लाइन दरों में 30% की कमी करते हुए पंजीयन शुल्क 2% रखा था। नई सरकार आने के बाद 1 अप्रैल से गाइड लाइन दरों पुन लागू करते हुए पंजीयन शुल्क भी 2 से बढ़ाकर 4 % कर दिया था। इसे लेकर क्रेडाई सदस्यों ने वित्त मंत्री से मुलाकात की थी। लेकिन उन्हें मायूसी हाथ लगी।
और अब 29 अक्तूबर को जारी आदेश में गाइड लाइन दरों के तीन उपबंध कि कंडिका 4और 5 को विलोपित कर दिया है।
आईजी पंजीयन एवं अध्यक्ष केंद्रीय मुल्याकंन बोर्ड के आदेश अनुसार अब जमीन के मूल्य की गणना वर्ग फुट से बजाए के स्थान पर हेक्टेयर के मुताबिक की जाएगी। 3-10-24 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय यथावत प्रस्तुत है-