नयी दिल्ली, 4 नवंबर। सरकार ने सोमवार को स्पष्ट किया कि उड़ान के दौरान यात्री वाई-फाई के जरिये इंटरनेट सेवाओं का इस्तेमाल केवल तभी कर पाएंगे जब 3,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुके विमान में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति होगी।
सरकार ने उड़ान और समुद्री संपर्क नियम, 2018 के तहत विमान के भारतीय हवाई क्षेत्र में 3,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही मोबाइल संचार सेवाएं देने की अनुमति दी हुई है। ऐसा स्थलीय मोबाइल नेटवर्क के साथ हस्तक्षेप से बचने के लिए किया गया है।
इस संदर्भ में सरकार ने अधिसूचित नए नियम में कहा, ‘‘उप-नियम (एक) में निर्दिष्ट भारतीय हवाई क्षेत्र में न्यूनतम ऊंचाई होने के बावजूद विमान में वाई-फाई के जरिये इंटरनेट सेवाएं तभी उपलब्ध कराई जाएंगी, जब विमान में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति होगी।’’
नए अधिसूचित नियम को उड़ान और समुद्री संपर्क (संशोधन) नियम, 2024 कहा जाएगा।(भाषा)