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ईद पर जुलूस निकालने की मांग की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की
18-Oct-2021 10:50 PM
ईद पर जुलूस निकालने की मांग की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की

शासन के तर्क को माना कि धार्मिक आधार पर नहीं हो रहा भेदभाव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 18 अक्टूबर।
बिलासपुर कलेक्टर के ईद पर जुलूस निकालने पर रोक के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन के इस तर्क को माना है कि हिन्दू मुस्लिम समुदाय के बीच ऐसे आदेश में कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है।

मालूम हो कि भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे ने बीते दिनों बिलासपुर कलेक्ट्रेट में एक आवेदन देकर मांग की थी कि ईद पर उन्हें जुलूस निकालने की अनुमति दी जाये। इस संबंध में जिला प्रशासन ने राज्य सरकार से राय मांगी थी। राज्य सरकार ने राज्य के वक्फ बोर्ड से सुझाव मांगा था, जिसमें बोर्ड ने जुलूस निकालने पर रोक लगाने की सहमति दी थी।

इस पर रायपुर, बिलासपुर व विभिन्न जिलों के कलेक्टर्स ने ईद पर जुलूस निकालने के आवेदनों को खारिज किया था। इसके विरुद्ध बिलासपुर की उसकी दीन कमेटी के हाजी गफूर हुसैन और अन्य ने एक रिट पिटीशन हाईकोर्ट में दायर की, जिसमें वक्फ बोर्ड व शासन के निर्देश को चुनौती दी गई।

शासन की ओर से याचिका में शामिल इस तथ्य को गलत बताया गया कि धार्मिक आधार पर जुलूस निकालने की अनुमति देने में भेदभाव किया जा रहा है। महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने शासन की ओर से बताया कि दुर्गोत्सव, दशहरा व इस बीच आये अन्य हिंदू त्यौहारों में कोविड-19 के चलते अनेक प्रतिबंध लगाये गये है। यही प्रतिबंध ईद पर निकाले जाने वाले जुलूस पर भी है।

हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद राजेंद्र सिंह सामंत रे सामंत की सिंगल बेंच ने जुलूस निकालने की अनुमति देने की याचिका खारिज कर दी।

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